उत्तराखंड सरकार ने जारी की नई एसओपी, ये गतिविधियां और संस्थान रहेंगे बंद…

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बड़ी राजनैतिक रैलियां 11 फरवरी तक बैन, कई संस्थान नहीं खुलेंगे

देहरादून, ब्यूरो। चुनाव आयोग के बाद उत्तराखंड सरकार ने भी नई एसओपी जारी कर बड़ी राजनैतिक रैलियों पर 11 फरवरी तक बैन लगा दिया है। इसके साथ ही कई संस्थान, स्कूल आदि बंद रहेंगे। जो स्कूल बंद हैं उनमें आनलाइन पढ़ाई जारी रहेगी। इसके अलावा राज्य के समस्त जिम, शॉपिंग मॉल सिनेमा हॉल, स्पॉ, सैलून, थियेटर, ऑडिटोरियम, सभा कक्ष आदि व इनसे सम्बन्धित समस्त गतिविधियाँ कोविड प्रोटोकॉल का अनुपालन करते हुए 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खुलेंगे। राज्य में स्वीमिंग पूल वाटर पार्क दिनांक 11 फरवरी, 2022 तक बन्द रहेंगे। राज्य में स्थित खेल संस्थान, स्टेडियम एवं खेल के मैदान खिलाडियों के प्रशिक्षण के लिए 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खोले जायेंगे। खेल संस्थान स्टेडियम एवं खेल के मैदान को कोविड प्रोटोकॉल के साथ खोलने के उपयुक्त मानक प्रचलन विधि खेल विभाग द्वारा अपने स्तर पर जारी की जायेगी।

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समस्त सामाजिक खेल गतिविधिया मनोरंजन, विवाह समारोह, सांस्कृतिक समारोह का आयोजन स्थल (बन्द अथवा खुले स्थान) के 50 प्रतिशत क्षमता के अनुसार व्यक्तियों को सम्मिलित होने की अनुमति होगी। इस दौरान कोविड प्रोटोकॉल का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा। राजनैतिक रैली, धरना प्रदर्शन की 11 फरवरी, 2022 तक अनुमति नहीं होगी। होटल, रेस्तरां, भोजनालयों और ढाबों को केवल 50 प्रतिशत क्षमता एवं कोविड प्रोटोकॉल के तहत संचालन की अनुमति होगी। खाद्य पदार्थों की होम डिलीवरी के लिए प्रोत्साहित किया जायेगा। जो गतिविधियों भारत निर्वाचन आयोग द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों में प्रतिबन्धित है, उन गतिविधियों के संचालन की अनुमति नहीं होगी।

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राजनैतिक दलों द्वारा आयोजित में अधिकतम 500 व्यक्तियों या स्थान, हॉल की क्षमता का 50 प्रतिशत व्यक्तियों इनमें से जो भी न्यूनतम हो उतने ही प्रतिभागियों के साथ आयोजित करने की अनुमति होगी। इसके अतिरिक्त भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिनांक 01 फरवरी 2022 से दिनांक 12 फरवरी 2022 तक राजनैतिक दलों को खुले स्थानों मैदानों पर कोविड-19 संक्रमण की रोकथाम के लिए जारी दिशा-निर्देशों के अनुपालन की शर्तों के अन्तर्गत 50 प्रतिशत अथवा अधिकतम 1000 व्यक्तियों जो भी कम हो को प्रतिभाग करने की अनुमति होगी। राज्य में आंगनबाड़ी केन्द्र एवं कक्षा-1 से कक्षा-9 तक के सभी विद्यालयों में अग्रिम आदेशों तक ऑनलाइन कक्षाए जारी रहेगी एवं भौतिक रूप जो गतिविधियों, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों में प्रतिबन्धित हैं उन गतिविधियों के संचालन की अनुमति नहीं होगी। इसके अलावा कई नियम पहले जैसे ही हैं। कोरोना के केस बढ़ने पर नियमों में भी बदलाव किया जा सकता है।

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