DEVBHOOMI NEWS DESK: देहरादून के सहसपुर में 9 साल पहले अपने दो आशिकों के साथ मिलकर पति की हत्या करने वाली पत्नी को आजीवन कारावास (LATEST SAHASPUR CRIME NEWS) की सजा मिली है। इसके अलावा महिला के दोनों आशिकों को भी आजीवन कारावास की सजा मिली है और 50-50 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है। घटना साल 2015 की है जिसमें मीरा पत्नी हरकेश (निवासी लक्ष्मीपुर सहसपुर) ने अपने दो प्रेमियों हरीश उर्फ मोनू पुत्र अशोक (निवासी लखन वाला थाना सहसपुर) और शुभम सैनी पुत्र बच्चन सिंह (निवासी जस्सोवाला थाना सहसपुर) के साथ मिलकर अपने पति हरकेश को सल्फास खिलाकर उसकी बॉडी को शक्ति नहर में फेंक दिया था।
LATEST SAHASPUR CRIME NEWS: तीनों को आजीवन कारावास की सजा
आरोपी महिला ने थाना सहसपुर पर अपने पति के गुम होने के संबंध में गुमशुदगी भी दर्ज कराई गई थी। पुलिस की कड़ी कार्यवाई में महिला ने कबूला कि उसका 2 व्यक्तियों के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था और तीनों ने योजना बनाकर उसके पति की हत्या कर दी थी। पुलिस द्वारा अभियुक्तों की निशादेही पर मृतक हरकेश के शव को शक्ति नहर से बरामद किया गया था।
देहरादून पुलिस की कार्यवाई में ड्रग पैडलर गिरफ्तार, 172 ग्राम अवैध स्मैक बरामद
तीनों पर धारा उस समय आईपीसी की 302/201/120 बी/ 34 में मामला दर्ज किया गया था। न्यायालय में इस केस का ट्रायल वर्ष 2016 में प्रारंभ हुआ था। बीती 11 जुलाई को न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विकासनगर देहरादून के द्वारा तीनों अभियुक्तों को धारा 302 आईपीसी मे आजीवन कारावास तथा धारा 120 बी आईपीसी मे 3 वर्ष की सजा तथा तीनों पर 50 हजार का जुर्माना लगाया गया है। इस घटना में विवेचक मुकेश त्यागी प्रभारी निरीक्षक थाना सहसपुर रहे।(LATEST SAHASPUR CRIME NEWS)
देवभूमि उत्तराखंड से जुड़ी हर खबर और जानकारी के लिए क्लिक करें-देवभूमि न्यूज