SENTHIL BALAJI: तमिलनाडु के पूर्व मंत्री सेंथिल बालाजी को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत ने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। ईडी द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार किए जाने के बाद बालाजी करीब 15 महीने से जेल में बंद थे। उच्चतम न्यायालय ने जमानत देते हुए कुछ शर्तें भी लगाई हैं, जिनके तहत बालाजी को सप्ताह में दो बार ईडी के सामने पेश होना होगा, गवाहों के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी है और अपना पासपोर्ट जमा करना होगा।

SENTHIL BALAJI: ये है मामला
यह मामला अन्नाद्रमुक सरकार में बालाजी के परिवहन मंत्री रहते हुए नौकरी के बदले नकदी लेने के आरोप से जुड़ा है। ईडी ने इस मामले में बालाजी के खिलाफ 3000 पेज की चार्जशीट दायर की थी। हालांकि, निचली अदालत और उच्च न्यायालय दोनों ने पहले ही उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी। सेंथिल बालाजी द्रमुक पार्टी के एक प्रमुख नेता हैं और उनकी गिरफ्तारी के बाद पार्टी को काफी नुकसान हुआ था।
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