नैनीताल ब्यूरो- हरिद्वार के खानपुर से निर्दलीय विधायक Umesh Sharma की मुश्किलें अभी कम होती नहीं दिखाई दे रही हैं। विधायक Umesh Sharma के निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका पर गुरुवार को नैनीताल हाई कोर्ट में सुनवाई हुई।
जवाब दावे पर आपत्ति पेश करने को कहा
निर्दलीय विधायक Umesh Sharma के निर्वाचन को चुनौती देने वाले याचिकाकर्ताओं से एक सप्ताह के अंदर उनके जवाब दावे पर आपत्ति पेश करने को कहा है। हाई कोर्ट नैनीताल के न्यायाधीश न्यायमूर्ति रवींद्र मैठाणी की एकल पीठ ने यह सुनवाई की। इस मामले की अगली सुनवाई 6 सितंबर को होगी।
विधायक Umesh Sharma को लेकर ये है मामला
निर्दलीय विधायक Umesh Sharma के निर्वाचित होने के बाद उनके निर्वाचन पर चुनौती दी गई थी। जिसमें याचिकाकर्ताओं ने कहा था कि विधायक Umesh Sharma ने नामांकन के समय शपथ पत्र दिया था, उस शपथ पत्र में उमेश शर्मा ने उनके ऊपर विभिन्न न्यायालयों में विचाराधीन 16 मामलों की जानकारी दी थी, जबकि उनका कहना है कि उमेश शर्मा के खिलाफ विभिन्न न्यायालयों में 29 आपराधिक मामले लंबित हैं।
इन्होंने की थी हाईकोर्ट में याचिका दायर
हरिद्वार जिले के लक्सर निवासी वीरेंद्र कुमार और जनता कैबिनेट पार्टी की अध्यक्षा भावना पांडे ने हरिद्वार लक्सर के निर्दलीय विधायक के खिलाफ याचिका दायर की थी। अपनी याचिका में उन्होंने कहा था कि उमेश शर्मा ने मुख्य अपराधों को छुपाया है। अब इन याचिकाकर्ताओं को हाई कोर्ट में एक हफ्ते में जवाब दावे पर आपत्ति पेश करनी है।
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