वोटिंग के दिन उत्तराखंड में क्या रहेगा खुला क्या बंद, देखें एक नजर में…

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देहरादून/नैनीताल, ब्यूरो। उत्तराखंड में एक दिन बाद यानी कल 14 फरवरी को पांचवी विधानसभा के लिए जनता अपने विधायकों का चुनाव करेगी। इस दौरान कई प्रतिबंध लागू रहेंगे। आज शाम को ही जनपदों के बाॅर्डर सील कर दिए जाएंगे। मतदान दिवस के दिन सार्वजनिक अवकाश रहेगा, मगर कर्फ्यू जैसी स्थिति नहीं रहेगी। चुनाव आयोग की गाइडलाइन के आधार पर व्यापारिक प्रतिष्ठान, दुकानें, होटल सामान्य तौर पर खुले रहेंगे। उन्होंने बताया कि बाहरी राज्यों से आने वाले पर्यटकों की आवाजाही पर भी प्रतिबंध नहीं रहेगा। हालांकि चुनाव प्रत्याशियों को आवागमन करने के लिए तीन ही वाहनों की अनुमति होगी। जिसके लिए उन्हें संबंधित अधिकारी से अनुमति लेनी होगी। उन्होंने बताया कि प्रत्याशियों अथवा राजनीतिक दलों द्वारा वोटरों को वाहनों में आवागमन कराना प्रतिबंधित रहेगा। पूरे प्रदेश में चुनाव आयोग के निर्देश के अनुसार पर ही प्रतिबंध लागू किए जाएंगे।

कुमाऊं डीआईजी नीलेश आनंद भरणे ने आज पत्रकार वार्ता कर बताया कि विधानसभा चुनाव को लेकर 14 फरवरी को आयोजित होने जा रहे मतदान दिवस पर पहली बार व्यापारिक प्रतिष्ठान, होटल, दुकान समेत यातायात भी सुचारु रहेगा। इतना ही नहीं बाहरी राज्यों से आ रहे पर्यटकों की आवाजाही पर भी कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा। हालांकि चुनाव प्रत्याशियों को आवाजाही के लिए तीन वाहनों की ही अनुमति दी जाएगी। जिसमें घूमने वाले लोगों का चुनाव प्रत्याशियों को ब्यौरा पेश करना होगा। डीआईजी ने बताया कि निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव करवाने को लेकर पुलिस द्वारा सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। उन्होंने बताया कि कुमाऊं भर में भारी संख्या में पुलिस के साथ ही अर्ध सैनिक सुरक्षा बल तैनात रहेगा। बताया कि व्यवस्था बनाए रखने के लिए 51 कंपनी अर्ध सैनिक सुरक्षा बल, आठ कंपनी पीएसी, 4000 से अधिक पुलिसकर्मी पोलिंग बूथों के साथ ही अन्य स्थानों में तैनात रहेंगे। इसके साथ ही नौ हजार के करीब पीआरडी और होमगार्ड तैनात किए गए हैं।

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इसके अलावा उन्होंने बताया कि मतदान दिवस को लेकर आज शाम से जनपदों के बॉर्डर सील कर दिए जाएंगे। मतदान दिवस के दिन सार्वजनिक अवकाश रहेगा। उन्होंने बताया कि चुनाव आयोग की गाइडलाइन के आधार पर व्यापारिक प्रतिष्ठान, दुकाने, होटल सामान्य तौर पर खुले रहेंगे। बाहरी राज्यों से आने वाले पर्यटकों की आवाजाही पर भी प्रतिबंध नहीं रहेगा। बताया कि प्रत्याशियों अथवा राजनीतिक दलों की ओर से वोटरों को वाहनों में आवागमन कराना प्रतिबंधित रहेगा। सभी शासकीय व अशासकीय कार्यालय, शैक्षणिक संस्थान, अर्ध सरकारी व निकाय कार्यालय बंद रहेंगे। कारखाने, वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों के कामगारों के लिए सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है। बैंक, डाकघर, कोषागार आदि भी बंद रहेंगे। उप जिला निर्वाचन अधिकारी अशोक जोशी ने बताया कि मताधिकार से किसी को भी वंचित नहीं किया जा सकता।

मतदान के दिन अपने निजी या टैक्सी वाहनों से मतदाताओं को मतदेय स्थल तक लाने वाले प्रत्याशियों पर आयोग की कड़ी नजर रहेगी। जरूरी सेवा में लगे वाहनों को संचालन की अनुमति दी गई है। सार्वजनिक परिवहन जारी रहेगा। निजी वाहनों से किसी जरूरी काम से आवागमन करने वालों को यात्रा का प्रमाण दिखाना होगा। दुकानें व व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर किसी तरह की पाबंदी नहीं होगी, लेकिन कहीं शराब या अन्य मादक पदार्थ न परोसे जाएं, इस पर आयोग की नजर रहेगी।