अमेरिका में 2.5 भारतीय युवाओं का भविष्य खतरे में! इस कारण आसानी से नहीं रह पायेंगे

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USA Deport

Uttarakhand Devbhoomi Desk: अमेरिका में पढ़ रहे करीब 2.5 डॉक्यूमेन्टेड ड्रीमर्स का भविष्य दांव पर लगा हुआ दिख रहा है। उन पर 21 वर्ष (USA Deport) की उम्र होने पर देश से बाहर कर दिए जाने का खतरा लगातार मंडरा रहा है। इसका एक कारण ये भी है कि उनके माता अमेरिका में गैर अप्रवासी और लंबे वर्क वीजा पर काम कर रहें और उन्हें ग्रीन कार्ड नहीं मिला हुआ है। इनमे से अधिकतर विद्यार्थी भारतीय मूल के हैं। एक संस्था इम्प्रूव द ड्रीम के अनुसार इन बच्चों में 90 प्रतिशत साइंस और मैथ्स की पढ़ाई कर रहें हैं।

USA Deport: कौन हैं ये डॉक्यूमेन्टेड ड्रीमर्स, क्यों किया जाएगा इन्हें डिपोर्ट?

हर साल दुनिया भर से हजारों लोग अपने सपनों को साकार (USA Deport) करने के लिए अमेरिका जाते हैं। इनमें से कई व्यक्ति संयुक्त राज्य अमेरिका में गैर-आप्रवासी या दीर्घकालिक वीजा पर काम कर रहे हैं। इन लोगों के बच्चों को संयुक्त राज्य में डॉक्यूमेन्टेड ड्रीमर्स के रूप में जाना जाता है। वास्तव में, ये बच्चे 21 वर्ष की आयु तक सारे कानूनी अधिकारों के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका में रह सकते हैं और शिक्षा प्राप्त सकते हैं।

अगर बच्चों के माता-पिता को उनके 21 वर्ष की आयु से पहले अमेरिकी नागरिकता मिल जाती है तो वे अमेरिका में आगे भी रह सकते हैं। अन्यथा बच्चों को अमेरिका से निकाल दिया जाता है। इसी कारण ये सभी डॉक्यूमेन्टेड ड्रीमर्स अमेरिका की सरकार से जल्द से जल्द चिल्ड्रन ऐक्ट लागू करने की मांग कर रहें हैं।

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USA Deport: चिल्ड्रन ऐक्ट क्या है और क्या मिलेगा फायदा

अमेरिका में पढ़ रहे दूसरे देशों के युवा इस समय बहुत ही मुश्किल (USA Deport) के दौर से गुजर रहें हैं। ये सभी युवा लंबे समय से चिल्ड्रन ऐक्ट लागू करने की मांग कर रहे है जो कि उन्हें देश से बाहर निकालने (USA Deport) से रोकेगा।

2021 में, अमेरिकी सीनेटर डेबोरा रॉस, मेरीनेट मिलर, राजा कृष्णमूर्ति और यंग किम ने अमेरिकी कांग्रेस में बाल अधिनियम या चिल्ड्रन ऐक्ट पेश किया। अधिनियम उन माता-पिता के बच्चों को राहत प्रदान करता है जो लंबी अवधि के वीजा पर अमेरिका में काम कर रहे हैं,  साथ ही वे बच्चे जो पिछले 10 वर्षों से यू.एस. में कानूनी रूप से रह रहे हैं, इसके अलावा यदि वह उच्च शिक्षा के किसी संस्थान से स्नातक है, तो वह अमेरिकी नागरिकता का हकदार होगा।

साथ ही, इस बाल अधिनियम में एक प्रावधान है कि जब ये डॉक्यूमेन्टेड ड्रीमर्स अमेरिकी नागरिकता के (USA Deport) लिए आवेदन करते हैं, तो उनकी आयु की गणना उनके द्वारा आवेदन करने की तिथि से की जानी चाहिए, न कि नागरिकता प्राप्त करने की तिथि से। इस तरह, यदि वे युवा 21 वर्ष की आयु से पहले नागरिकता के लिए आवेदन करते हैं, तो उन्हें 21 वर्ष की आयु होने पर देश से निकाले (USA Deport) जाने का जोखिम नहीं होगा। इसके लागू होने से ये सभी छात्र आसानी से अमेरिका में रह सकेंगे।

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