तथ्य छुपाने के मामले में हाईकोर्ट ने विधायक उमेश कुमार से मांगा जवाब

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नैनीताल-  हरिद्वार जिले के  खानपुर विधायक उमेश कुमार से नैनीताल हाईकोर्ट में नामांकन के समय दिये गये शपथ पत्र में तथ्य छुपाने के मामले में चार सप्ताह के भीतर अपना पक्ष रखने को कहा है। हाईकोर्ट ने आज उमेश कुमार के निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए यह नोटिस जारी किया है।

umesh kumar

विधानसभा चुनावों के बाद खानपुर विधायक के निर्वाचन को लेकर हरिद्वार के देवली कलां लक्सर निवासी वीरेंद्र कुमार ने हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की थी। याचिकाकर्ता ने उमेश कुमार पर नामांकन के समय दिए गये शपथ पत्र में कई तथ्य छुपाने का आरोप लगाये थे। याचिकाकर्ता की याचिका में उमेश कुमार के खिलाफ कहा गया है कि उमेश कुमार के खिलाफ विभिन्न न्यायालयों में विचाराधीन 29 आपराधिक मामले हैं, जिसकी सूची याचिकाकर्ता ने होईकोर्ट को दी गई है। लेकिन उमेश शर्मा ने केवल 16 आपराधिक मामलों की ही सूची अपने शपथ पत्र के साथ निर्वाचन अधिकारी को सौंपी है। याचिकाकर्ता ने यह भी आरोप लगाया है कि उमेश कुमार ने मुख्य अपराधों को इस शपथ पत्र में छुपाया है। साथ ही उमेश कुमार पर गंभीर आरोप भी लगाये गये हैं कि उनके द्वारा वोटरों को प्रभावित  किया गया, जिसमें उन्होंने पुलिस के साथ मिलकर पैंसे बांटे थे। इस याचिका में उमेश कुमार के चुनावों को निरस्त करने की मांग भी की गई है। हाईकोर्ट में न्यायमूर्ति शरद कुमार शर्मा की एकलपीठ ने विधायक उमेश कुमार को नोटिस जारी किया है और चार हफ्तों में अपना पक्ष रखने को कहा गया है।