कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म मामले में कलयुगी पिता को 20 की सजा सुनाई

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नैनीताल ब्यूरो- विशेष न्यायाधीश पॉक्सो नैनीताल ने एक कलयुगी पिता को नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म करने के मामले में 20 साल के कठोर कारावास और 10 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई हैं। अक्टूबर 2019 में नैनीताल जिले के भीमताल क्षेत्र में एक पिता ने अपनी ही नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म किया था।

इस पूरे मामले पर अधिवक्ता नवीन चंद्र जोशी एडीजीसी ने बताया कि पौड़ी गढ़वाल निवासी एक व्यक्ति अपनी दूसरी पत्नी और दो बेटियों के साथ भीमताल क्षेत्र में रहता था। 25 दिसंबर 2019 को आरोपी ने अपनी एक बेटी जो 11 वर्ष की थी को अपनी दरिंदगी का शिकार बनाया और उसके बाद वह फरार हो गया। नाबालिग से दुष्कर्म पिता ने किया था तो उसने यह बात डर के मारे अपने घर में न बताकर यह बात अपने स्कूल की एक शिक्षिका को बताई। 26 सितंबर 2019 को अगले दिन उस शिक्षिका ने नाबालिग को लेकर भीमताल थाने में आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज करवाया। जिसके बाद पुलिस ने 17 अक्टूबर 2019 को आरोपी को गिरफ्तार कर दिया। आरोपी के गिरफ्तारी के बाद यह पूरा मामला कोर्ट में चला। अब कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई करते हुए आरोपी पिता को 20 साल का कठोर कारावास और 10 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनवाई। साथ ही पीड़िता को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से चार लाख रुपये प्रतिकर दिलाने के आदेश भी दिए हैं।