Uttarakhand Devbhoomi Desk: उत्तराखंड के राजाजी टाइगर रिजर्व प्रशासन ने आशारोड़ी में बनी मस्जिद को (Mosque in Asharodi) नोटिस भेजा। प्रशासन ने इस नोटिस में मस्जिद निर्माण को वन्यजीव अधिनियम का उल्लंघन बताते हुए जमीन से संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करने को कहा। साथ ही ये भी कहा गया है कि अभिलेख प्रस्तुत न करने पर निर्माण को मौके से हटा दिया जाएगा।
राजाजी टाइगर रिजर्व की रामगढ़ रेंज के वन क्षेत्राधिकारी ने नोटिस में कहा कि यह इलाका राजाजी टाइगर रिजर्व का कोर क्षेत्र घोषित है। इस इलाके में मस्जिद का निर्माण वन्यजीव अधिनियम का उल्लंघन है।
Mosque in Asharodi: 10 दिन के अंदर निर्माण से संबंधित अभिलेखों को प्रस्तुत करें
वन क्षेत्राधिकारी ने कमेटी से कहा कि नोटिस प्राप्त होने के 10 दिन के अंदर निर्माण से संबंधित सभी (Mosque in Asharodi) अभिलेखों को प्रस्तुत करें, अन्यथा मस्जिद को हटा दिया जाएगा। और इसके लिए किसी भी प्रकार से टाइगर रिजर्व क्षेत्र जिम्मेदार नहीं होगा। राजाजी टाइगर रिजर्व के निदेशक साकेत कुमार ने कहा कि साक्ष्य नहीं दिए गए तो निर्माण हटा दिया जाएगा।
वहीं बताया जा रहा है कि यह मस्जिद 100 साल पुरानी है।
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