ट्रेजरी से निकाले थे 139.35 करोड़, लालू यादव को पांच साल की जेल; 60 लाख जुर्माना

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पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव समेत 38 दोषियों को वीडियो कॉन्फ्रेंस से सीबीआई कोर्ट ने सुनाई सजा

डोरंडा चारा घोटाला केस में रांची सीबीआई की विशेष अदालत ने सुनाई सजा

पटना, ब्यूरो। राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीमो और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव समेत 38 दोषियों को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए आज सीबीआई की रांची स्थित विशेष अदालत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सजा सुनाई। आपको बता दें कि डोरंडा चारा घोटाला केस में रांची स्थित सीबीआई की विशेष अदालत ने यह सजा सुनाई है। इस मामले में लालू प्रसाद यादव को पांच साल की जेल और 60 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। विगत 15 फरवरी 2022 को सीबीआई कोर्ट ने उन्हें दोषी करार दिया था। इस पांचवें केस से पहले लालू यादव को चार दूसरे केसों में 14 साल की सजा मिल चुकी है। जबकि अन्य दोषियों को अलग-अलग सजा दी गई है।

सीबीआई की विशेष अदालत ने लालू प्रसाद यादव को आईपीसी की धारा 409, 420, 467, 468, 471 के साथ षड्यंत्र से जुड़ी धारा 120बी एवं भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13 (2) के तहत दोषी करार दिया है. लालू यादव को ये सजा 1990-95 के बीच डोरंडा ट्रेजरी से 139.35 करोड़ रुपए की अवैध निकासी के मामले में हुई है। जिसमें 1996 में दर्ज हुए इस केस में 170 लोग आरोपी थे। आपको यह भी बता दें कि इस मामले में 55 आरोपियों की मौत हो चुकी है और सात आरोपी सरकारी गवाह बन गए। इसके अलावा दो आरोपियों ने दोष स्वीकार किया है।