हिजाब विवादः हाईकोर्ट ने धार्मिक कपड़े पहनने पर फिलहाल लगाई रोक, सोमवार को अगली सुनवाई

0
130

सुप्रीम कोर्ट ने भी सुनवाई से किया इनकार, स्कूल-काॅलेजों में फैसला आने तक छुट्टी

नई दिल्ली, ब्यूरो। कर्नाटक में चल रहे हिजाब विवाद का फैसला आने से पहले कर्नाटक हाईकोर्ट ने फिलहाल सभी स्कूल और काॅलेजों में कोई भी धार्मिक कपड़े पहनने पर रोक लगा दी है। इस मामले में अब अगली सुनवाई सोमवार को होगी। दूसरी ओर प्रदेश सरकार ने फिलहाल सभी स्कूलों को बंद कर दिया है। पुलिस भी व्यवस्था बनाने में जुटी हुई है। विगत बुधवार को इस मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने साफ कहा कि हम यह देखेंगे कि संविधान में हिजाब पहनना मौलिक अधिकार है कि नहीं। साथ कोर्ट ने मीडिया को आर्डर दिए कि निर्णय आने तक मामले की रिपोर्टिंग न करे। फाइनल आर्डर का इंतजार करे। इस मामले की सुनवाई कर्नाटक हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस रितु राज अवस्थी, जस्टिस कृष्णा एस दीक्षित और जस्टिस जेएम खाजी की पीठ की ओर से की जा रही है। कर्नाटक के स्कूल-काॅलेजों में जहां फैसला आने तक छुट्टी का आदेश जारी किया गया है, वहीं शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए स्कूल-काॅलेजों के आस-पास किसी भी तरह की भीड़ न करने के निर्देश जारी किए गए हैं। पुलिस प्रशासन भी इस विवाद के बाद अलर्ट मोड पर है।

उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के लिए मतदान को कम ही समय बचा है। ऐसे में कौन जीतेगा चुनावी दंगल में रण देखिए हमारे साथ…

दूसरी ओर आपको यह भी बता दें कि हिजाब विवाद आज गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गया। यहां कांग्रेस नेता और वकील कपिल सिब्बल ने यह केस कर्नाटक हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर करते हुए 9 जजों की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच से सुनवाई कराने की मांग की। याचिका पर सुनवाई के दौरान सीजेआई ने कहा कि ‘‘पहले कर्नाटक हाईकोर्ट में होने वाली सुनवाई का फैसला आने दें। इसके बाद हम इस मामले को देखेंगे।’’ बेंच ने कहा, आज इस मामले की सुनवाई हाई कोर्ट में चल रही है। ऐसे में फिलहाल इस मामले में हस्तक्षेप क्यों किया जाए? सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के लिए कोई निश्चित तारीख भी देने से इनकार कर दिया और कहा कि हाई कोर्ट में फैसला आने के बाद ही वह सुनवाई करेगा। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट बेंच ने उनकी मांग को खारिज कर दिया।

YOU MAY ALSO LIKE

आपको बता दें कि कर्नाटक हाईकोर्ट में चार छात्राओं ने राज्य के स्कूल-कॉलेजों में हिजाब पहनने की मांग के संबंध में जनहित याचिका दायर की है। छात्राओं की ओर से वरिष्ठ वकील संजय हेगड़े हाईकोर्ट में दलीलें दे रहे हैं। स्कूल ड्रेस कोड को लेकर सरकार का पक्ष महाधिवक्ता प्रभुलिंग के नवदगी रख रहे हैं। बता दें कि एक दिन पहले हिजाब कंट्रोवर्सी पर हाईकोर्ट में एकल पीठ के सामने सुनवाई हुई। इस दौरान जज केएस दीक्षित ने कहा कि ये मामला बुनियादी महत्व के कुछ संवैधानिक प्रश्नों को उठाता है। चीफ जस्टिस को यह तय करना चाहिए कि क्या इस पर सुनवाई के लिए बड़ी बेंच का गठन किया जा सकता है? छात्राओं की ओर से अंतरिम राहत देने की मांग की गई, जिसका सरकार ने विरोध किया।

karnataka

बेंच ने कहा, आज इस मामले की सुनवाई हाई कोर्ट में चल रही है। ऐसे में फिलहाल इस मामले में हस्तक्षेप क्यों किया जाए? सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के लिए कोई निश्चित तारीख भी देने से इनकार कर दिया और कहा कि हाई कोर्ट में फैसला आने के बाद ही वह सुनवाई करेगा। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट बेंच ने उनकी मांग को खारिज कर दिया।

Follow us on our Facebook Page Here and Don’t forget to subscribe to our Youtube channel Here