Uttarakhand Devbhoomi Desk: उत्तराखंड के हल्द्वानी में रेलवे की जमीन से अतिक्रमण हटाने पर लगी रोक 2 मई तक के (Haldwani encroachment) लिए बढ़ गई है। इस मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। जिसमें उत्तराखंड सरकार और रेलवे ने सुप्रीम कोर्ट से इस मामले में समाधान निकालने के लिए समय मांगा है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने भी आठ हफ्ते का समय दिया है। बता दें कि अब इस मामले की अगली सुनवाई 2 मई को होगी।
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने बीते 5 जनवरी को हल्द्वानी के बनभूलपुरा में 4000 से ज्यादा घरों पर चलने वाले बुलडोजर पर रोक लगा दी थी। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में उत्तराखंड सरकार और रेलवे को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। ऐसे में अब कोर्ट ने रोक को 2 मई तक के लिए बढ़ा दी है।
Haldwani encroachment: इस मामले में अब तक क्या हुआ –
- 20 दिसंबर को हाईकोर्ट ने रेलवे की भूमि से अतिक्रमण हटाने के (Haldwani encroachment) आदेश दिए थे।
- 28 दिसंबर को रेलवे-प्रशासन की टीम अतिक्रमण करने पहुंची तो बनभूलपुरा के हजारों लोगों ने घंटो तक सड़क पर बैठकर आंदोलन किया।
- 29 दिसंबर को महिलाओं ने कैंडल मार्च निकाला।
- 30 दिसंबर को आमसभा हुई।
- 31 दिसंबर को रेलवे ने अखबारों में नोटिस जारी किया।
- दो जनवरी को इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर हुई।
- पांच जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दे दिया और अगली तिथि सात फरवरी तय की।
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- अब सुनवाई की अगली तिथि 2 मई तय हुई।
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