Cyber Fraud : ठगी के शिकार उपभोक्ता को अब बैंक करेगा भरपाई
देहरादून निवासी एक युवक के खाते से साइबर ठग (Cyber Fraud) ने 41 हजार रुपये उड़ा लिए। इस मामले में जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने PNB को सेवा में कमी का दोषी पाया। अब PNB को उपभोक्ता के खाते से निकाली गई रकम 1 महीने के भीतर अदा करने का आदेश दिया गया है। बैंक की तरफ से उपभोक्ता को 20 हजार रुपये मानसिक क्षतिपूर्ति और 5 हजार रुपये वाद व्यय के भी दिए जाएंगे।
Cyber Fraud : क्या है पूरा मामला
आयोग के अध्यक्ष और 2 सदस्यो ने गुरुवार को मामले में सुनवाई की। देहरादून के नेशविला रोड निवासी संजय चांदना ने PNB की नारी शिल्प मंदिर मार्ग शाखा के प्रबंधक को पक्षकार बना कर आयोग में वाद दायर किया था। उनका कहना था कि उनके बेटे रोशन चांदना का उक्त बैंक में खाता है, जिससे साइबर ठगों 11 फरवरी 2021 को उनके खाते से 41 हजार रुपये निकाल लिए, इस मामले में पुलिस में भी मुकदमा पंजीकृत है। उन्होंने इस मामले की सूचना बैंक को भी दी थी।
Cyber Fraud : बैंक ने खाते में रुपये वापस आने का दिया था आश्वासन
संजय चांदना से बैंक ने फार्म भरवाया और 10 दिन में रुपये वापस खाते में आने का आश्वासन दिया था, लेकिन लंबे समय बाद भी रुपये संजय के खाते में नहीं आये। जिस के बाद 25 जनवरी 2022 को संजय ने बैंक को दोबारा पत्र लिखा, लेकिन बैंक से कोई जवाब नहीं मिला। इसके बाद यह मामला उपभोक्ता आयोग पहुंचा। आयोग में सुनवाई के दौरान बैंक की ओर से पक्ष नहीं रखा गया। आयोग ने बैंक को सेवा में कमी का दोषी पाया और फैसला सुनाया।
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