चमोली में नाबालिग से छेड़छाड़ का मामला: प्रदर्शन हिंसक हुआ, धारा 163 लागू

CHAMOLI NANDANAGAR CASE

CHAMOLI NANDANAGAR CASE: उत्तराखंड के चमोली जिले के नंदानगर में एक नाबालिग बच्ची के साथ छेड़छाड़ के मामले ने हिंसक रूप ले लिया है। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है लेकिन प्रदर्शनकारियों ने तोड़फोड़ की घटनाओं को अंजाम दिया है। इस स्थिति को देखते हुए प्रशासन ने इलाके में धारा 163 लगा दी है।

CHAMOLI NANDANAGAR CASE
CHAMOLI NANDANAGAR CASE

CHAMOLI NANDANAGAR CASE: क्या है पूरा मामला?

31 अगस्त को एक शख्स ने अपनी नाबालिग बेटी के साथ छेड़छाड़ की शिकायत दर्ज कराई। उसने आरोप लगाया कि एक स्थानीय नाई ने उसकी बेटी के साथ दुर्व्यवहार किया। इस घटना के बाद से क्षेत्र में तनाव का माहौल है। इस घटना के विरोध में लोगों ने धरना प्रदर्शन किया और आरोपी के समुदाय के लोगों की दुकानों में तोड़फोड़ की। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को भारी संख्या में बल भेजना पड़ा।

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हिंसा को रोकने के लिए, चमोली के उप जिला मजिस्ट्रेट ने नंदानगर और उसके आसपास के क्षेत्र में धारा 163 लगा दी है। इस धारा के तहत, बिना अनुमति के पांच या अधिक लोगों के एकत्रित होना प्रतिबंधित है। पुलिस ने आरोपी नाई को यूपी के बिजनौर से गिरफ्तार कर लिया है और उसके खिलाफ पॉक्सो सहित कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। प्रशासन ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। अधिकारियों का कहना है कि वे स्थिति पर नजर रखे हुए हैं और किसी भी तरह की अराजकता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

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