/ Sep 17, 2024
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चमोली (पुष्कर सिंह नेगी): उत्तराखंड के चमोली जिले में एक कलियुगी भाई को कोर्ट ने अपने ताऊ की ही बेटी से दुष्कर्म (रेप ) का दोषी ठहराते हुए दस साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा आरोपी को एक लाख रुपये जुर्माना भी लगाया गया है। साथ ही दोषी कलियुगी भाई पर पीड़िता को जान से मारने की धमकी देने के आरोप को भी सही पाते हुए सजा सुनाई गई है। एक लाख रुपये जुर्माना अदा न करने पर दोषी को एक साल और कठोर कारावास की सजा भुगतनी होगी।
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बहन का ही रेप करने वाले कलियुगी भाई को 10 साल का कठोर कारावास, एक लाख जुर्माना
बता दें कि 2018 के एक मामले में चमोली जिला सत्र एवं विशेष न्यायाधीश नरेंद्र दत्त की अदालत ने ताऊ की बेटी के साथ दुष्कर्म के आरोपी को दोषी करार देते हुए 10 साल के कठोर कारावास और एक लाख रुपए के अर्थ दंड की सजा सुनाई है। अर्थ दंड अदा करने पर एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास की सजा दोषी को होगी। पीड़िता को धमकाने के आरोप में भी दोषी को सजा सुनाई गयी है।
इस संबंध में जानकारी देते हुए विशेष लोक अभियोजक पोस्को मोहन पंत ने बताया पीड़िता के पिता ने 20 सितंबर 2018 को कोतवाली चमोली में तहरीर दर्ज करवाते हुए बताया था कि अभियुक्त राहुल उसके बड़े भाई का बेटा है। राहुल ने उसकी बेटी के साथ दुष्कर्म किया है। इसके साथ उसने पीड़िता को जान से मारने की धमकी भी दी थी। तहरीर के आधार पर कोतवाली ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया था। मामले की विवेचना तत्काल शुरू हुई। अभियोजन पक्ष ने 10 गवाहों को अदालत में प्रस्तुत किया गया। उन्होंने पीड़िता के साथ आरोपी द्वारा दुष्कर्म किये जाने को साबित किया। गवाहों के आधार पर न्यायालय द्वारा अभियोजन के तथ्यों को सही की पैरवी की और आरोपी को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनपाई। इसके साथ ही दोषी को एक लाख रुपये जुर्माना भी देना होगा। जुर्माना अदा न करने पर एक साल और जेल में सजा काटनी होगी।
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