अब अटल उत्कृष्ट विद्यालयो में पहले से तैनात शिक्षकों का भी हो सकेगा तबादला

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देहरादून ब्यूरो- प्रदेश के अटल उत्कृष्ट विद्यालयों में लंबे समय से कार्यरत शिक्षकों के लिए ये अच्छी खबर है। अब ये शिक्षक भी स्थानांतरण के लिए पात्र माने जायेंगे। इससे पहले स्थानांतरण अधिनियम के तहत इन उत्कृष्ट विद्यालयों में तैनात प्रधानाचार्यों, शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों को इस अधिनियम के दायरे बाहर कर दिया था। जिसके बाद दुर्गम क्षेत्रों में अटल उत्कृष्ट तैनात शिक्षक इस का विरोध कर रहे थे।

दरअसल प्रदेश की स्थानांतरण अधिनियम के तहत यह यह निर्देश हैं कि अटल उत्कृष्ट विद्यालयों में तैनात सभी कार्मिक पांच वर्ष की सेवा के दौरान अनिवार्य स्थानांतरण से मुक्त रहेंगे। लेकिन प्रदेश के 189 अटल उत्कृष्ट विद्यालयों में कई शिक्षक और कर्मचारी ऐसे भी हैं जो लंबे समय से यहां तैनात थे। ये शिक्षक विद्यालयों को अटल उत्कृष्ट विद्यालय घोषित होने से पहले इन विद्यालयों को अपनी सेवा दे रहे हैं। जिसके बाद दुर्गम क्षेत्रों के अटल उत्कृष्ट विद्यालयों के शिक्षकों ने इस का विरोध करना शुरू कर दिया। जिसके बाद माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने इन शिक्षकों को स्थानांतरण अधिनियम में शामिल करने का प्रस्ताव शासन को भेजा। अब शिक्षा विभाग में स्थानांतरण अधिनियम के तहत शिक्षकों के तबादले की प्रक्रिया शुरू हो गई है। जिसमें अटल उत्कृष्ट विद्यालयों में इन विद्यालयों के स्थापना से पूर्व से कार्यरत शिक्षक और कर्मचारियों को भी स्थानांतरण के दायरे में लाया गया है। इस की पुष्टी माध्यमिक शिक्षा निदेशक आरके कुंवर ने की है। इस निर्देश के बाद अब उन सभी शिक्षकों को फायदा होगा जो लंबे समय से दुर्गम में तैनात थे और उनके विद्यालय के अटल उत्कृष्ट विद्यालय बनने के बाद वे स्थानांतरण के दायरे से बाहर हो गये थे।