Uttarakhand Devbhoomi Desk: उत्तराखंड सरकार ने बेरोजगार संघ की आवाज सुन ली और उत्तराखंड में देश का सबसे सख्त कानून लागू कर दिया। वहीं इसी कड़ी में (anti cheating law implemented in uttarakhand) अब उत्तराखंड बेरोजगार संघ द्वारा दो दिन तक चलाया गया धरना भी समाप्त हो गया है। बता दें कि राज्य में भर्ती परीक्षाओं में हो रहे धांधली को लेकर युवा प्रदर्शनकारी बीते कई दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे थे।
उनकी मांग थी कि जब तक सरकार इस मामले की CBI जांच (anti cheating law implemented in uttarakhand) और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा नहीं देती तब तक बेरोजगार युवा अपना धरना प्रदर्शन जारी रखेंगे। इस स्थिति को देखते हुए राजभवन ने 24 घंटे के भीतर ऐसा कदम उठाया और उत्तराखंड प्रतियोगी परीक्षा अध्यादेश, 2023 पर मुहर लगा दी।
Anti cheating law implemented in uttarakhand: नकल कराने में लिप्त पाए जाने पर मिलेगी ये सजा
उत्तराखंड में देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून लागू (anti cheating law implemented in uttarakhand) कर दिया गया है। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह (सेनि) ने शुक्रवार को इस पर मुहर लगा दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी। उन्होंने ट्वीट किया कि ‘हमारी सरकार की ओर से भेजे गए देश के सबसे सख्त “नकल विरोधी कानून” के अध्यादेश को माननीय राज्यपाल ने मंजूरी दे दी है। बेरोजगार संघ की मांगों पर सहमति बन गई है।’
आपको बता दें कि अब भर्ती परीक्षाओं में नकल कराने या कोई भी अनुचित साधनों (anti cheating law implemented in uttarakhand) में लिप्त पाए जाने पर अपराधी को आजीवन कारावास की सजा के साथ 10 करोड़ रुपये तक जुर्माना भी देना पड़ेगा। इसके साथ ही दोषियों की संपत्ति जब्त कर ली जाएगी। वहीं बेरोजगार संघ की मांगों पर विचार करने के बाद राज्य सरकार ने फैसला किया है कि इस प्रकरण की सीबीआई जांच नहीं कराई जा सकती लेकिन पटवारी भर्ती पेपर लीक की एसआईटी जांच हाईकोर्ट के जज की निगरानी में कराई जाएगी। वहीं 12 फरवरी को होने जा रही पटवारी-लेखपाल परीक्षा व अन्य सभी भर्ती परीक्षाएं नए कानून के तहत होंगी।
गौरतलब है कि उत्तराखंड में हो रहे भर्ती धांधली के विरोध में प्रदेशभर के युवा लगातार धरना-प्रदर्शन कर रहे थे। ऐसे में भारी संख्या में युवा सड़क पर उतर आये थे। जिससे आम लोगों को भी कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। इसको देखते हुए सरकार द्वारा ये फैसला लिया गया।
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